Duplicate Ration Card Apply Online : राशन कार्ड खो जाने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है राशन कार्ड खो जाने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सस्ता या मुफ्त अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। अगर आपका राशन कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो आप आसानी से डुप्लीकेट राशन कार्ड (duplicate ration card) बनवा सकते हैं।
यह प्रक्रिया ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। आइए स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं कि क्या करना चाहिए।
सबसे पहले यह जरूरी कदम उठाएं
राशन कार्ड खोने या चोरी होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR या जनरल डायरी (GD) दर्ज कराएं। कई राज्यों में डुप्लीकेट कार्ड के लिए FIR की कॉपी जरूरी होती है, ताकि पुराने कार्ड का दुरुपयोग न हो सके। FIR दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। यह आवेदन के समय काम आएगी।
ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline Process)
अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करें:
- अपने जिले के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (DFSC) या स्थानीय राशनिंग ऑफिस जाएं।
- वहां डुप्लीकेट राशन कार्ड आवेदन फॉर्म (कई जगह इसे Form DY या Form 15 कहा जाता है) लें और भरें।
- जरूरी दस्तावेज जमा करें:
- FIR की कॉपी
- परिवार के मुखिया और सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो (आमतौर पर 2-2 प्रत्येक)
- आधार कार्ड, पता प्रमाण (बिजली/पानी बिल आदि)
- पुराना राशन कार्ड नंबर (अगर याद हो) या उसकी कोई कॉपी
- कुछ मामलों में डिपो होल्डर (फेयर प्राइस शॉप) से रिपोर्ट
- पेनाल्टी फीस (ज्यादातर मामलों में नाममात्र, जैसे 5-50 रुपये)
- फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद, विभाग जांच करेगा। कुछ दिनों या हफ्तों में सूचना मिलेगी, फिर ऑफिस से नया डुप्लीकेट कार्ड कलेक्ट करें।
ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process)
अधिकांश राज्यों में अब घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा है, जो तेज और आसान है:
- सबसे पहले NFSA की आधिकारिक वेबसाइट (nfsa.gov.in) पर जाएं। यहां “State Food Portals” सेक्शन में अपने राज्य की लिंक चुनें।
- अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें (उदाहरण: उत्तर प्रदेश के लिए nfsa.up.gov.in, महाराष्ट्र के लिए mahafood.gov.in आदि)।
- “Duplicate Ration Card” या “Apply for Duplicate/ Replacement Card” ऑप्शन चुनें।
- रजिस्ट्रेशन करें (मोबाइल नंबर या ईमेल से) और लॉगिन करें।
- फॉर्म में पूछी गई डिटेल्स भरें: परिवार का नाम, पता, राशन कार्ड नंबर (अगर पता हो), आधार नंबर आदि।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: FIR कॉपी, फोटो, आधार, पता प्रमाण आदि।
- फॉर्म सबमिट करें और एप्लिकेशन नंबर नोट कर लें।
- विभाग जांच के बाद आपको SMS/ईमेल से सूचना मिलेगी। फिर कार्ड डाउनलोड करें या ऑफिस से कलेक्ट करें। कई राज्यों में अब e-ration card डाउनलोड की सुविधा भी है।
महत्वपूर्ण टिप्स
- हर राज्य के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करें।
- प्रक्रिया में 15-30 दिन या इससे ज्यादा लग सकते हैं, इसलिए जल्दी अप्लाई करें।
- अगर पुराना राशन कार्ड नंबर नहीं पता, तो FPS (फेयर प्राइस शॉप) से मदद लें या विभाग से पूछें।
- फीस बहुत कम होती है, ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं।
- अगर कोई समस्या आए, तो हेल्पलाइन नंबर (जैसे 1967 या राज्य का टोल-फ्री) पर संपर्क करें।